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राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार ने जारी किया प्रारंभिक आदेश
पटना, मार्च 2026:
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2026 को लेकर पहली आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा 125(2) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 (यथासंशोधित) के नियम 29 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियों की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं।
📌 अधिसूचना की मुख्य बातें:
- राज्य के प्रत्येक जिले के जिला दण्डाधिकारी को उस जिले का जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) नामित किया गया है।
- संबंधित जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में अधिकृत किया गया है।
- यह आदेश राज्य के सभी जिलों पर लागू होगा।
- मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिला दण्डाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पंचायत आम निर्वाचन 2026 की दिशा में प्रारंभिक प्रशासनिक कदम है। विस्तृत चुनाव कार्यक्रम — जैसे नामांकन की तिथि, मतदान चरण एवं मतगणना की तिथि — अलग से घोषित की जाएगी।
