बिहार में मुखिया बनने के लिए निम्नलिखित कानूनी और व्यावहारिक योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:
🔹 1. नागरिकता – अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
🔹 2. आयु सीमा – न्यूनतम आयु 21 वर्ष (नामांकन की तिथि तक)।
🔹 3. मतदाता होना अनिवार्य – संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
🔹 4. शैक्षणिक योग्यता – कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
पढ़ा-लिखा होना अनिवार्य नहीं, पर व्यवहार में प्रशासनिक काम के लिए उपयोगी होता है।
🔹 5. आरक्षण (Reservation) – मुखिया पद पर आरक्षण लागू होता है: A. महिला (कुल सीटों का 50%) B. SC / ST / EBC / BC C. आरक्षण श्रेणी के अनुसार ही नामांकन मान्य होगा।
🔹 6. अयोग्यता (Disqualification) – ये नहीं होना चाहिए
A. किसी नैतिक अधमता वाले अपराध में सजा
B. दिवालिया (Insolvent) घोषित
C. सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ना (त्यागपत्र आवश्यक)
D. मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित
E. पंचायती राज अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित होना
🔹 7. नामांकन (Nomination) से जुड़ी शर्तें
निर्धारित नामांकन शुल्क
प्रस्तावक (Proposer) उसी पंचायत का मतदाता हो
हलफनामा (Affidavit) — आपराधिक मामला, संपत्ति विवरण आदि
🔹 8. चुनाव कौन कराता है?
बिहार में पंचायत चुनाव Bihar State Election Commission द्वारा कराए जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए sec.bihar.gov.in विजिट करें।