बिहार में बसों में Time Table एवं Fare List प्रदर्शित करना क्यों आवश्यक है?

बिहार में संचालित स्टेज कैरिज (Stage Carriage) बसों के लिए जारी परमिट की शर्तों के अनुसार बस संचालकों को वाहन में स्वीकृत (Approved) Time Table तथा Approved Fare List (किराया सूची) प्रदर्शित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना, निर्धारित किराया सुनिश्चित करना तथा परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।

बस में क्या प्रदर्शित होना चाहिए?

परमिट की शर्तों के अनुसार बस में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जानी चाहिए—

  • Approved Time Table (स्वीकृत समय सारिणी)
  • Approved Fare List / Fare Table (स्वीकृत किराया सूची)
  • यात्रियों से केवल स्वीकृत किराया ही लिया जाए।

यात्रियों के अधिकार

प्रत्येक यात्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं—

  • बस का स्वीकृत Time Table देखने का अधिकार।
  • स्वीकृत Fare List (किराया सूची) देखने का अधिकार।
  • निर्धारित किराए से अधिक राशि की मांग होने पर संबंधित परिवहन प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने का अधिकार।

कानूनी आधार

यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अंतर्गत Stage Carriage Permit पर लगाए जाने वाले नियम एवं शर्तों तथा बिहार सरकार द्वारा जारी Stage Carriage Permit के Terms & Conditions पर आधारित है। परमिट की शर्तों के अनुसार स्वीकृत Time Table एवं Fare Table का पालन और प्रदर्शन आवश्यक है।

यदि बस में Time Table या Fare List प्रदर्शित नहीं है

यदि किसी बस में स्वीकृत Time Table या Fare List प्रदर्शित नहीं है, तो संबंधित बस संचालक को अपने परमिट की शर्तों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर यात्री संबंधित परिवहन अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

  • जिला परिवहन कार्यालय (DTO)
  • क्षेत्रीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण (RTA/STA)
  • संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त (Divisional Commissioner) कार्यालय

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